देश में B.Ed, M.Ed समेत 9 टीचिंग कोर्सेज को लेकर कुछ नये अहम नियम लागू होने जा रहे हैं अगर आप टीचिंग फील्ड में जाने के लिए कोई टीचिंग कोर्स जॉइन करने की सोच रहे हैं तो पहले एक बार इस आर्टिकल को जरुर पढ़ लें।
B.Ed, M.Ed Teaching Courses New Regulations
1 वर्षीय बीएड कोर्स के बाद अब बहुत जल्द ही एक वर्षीय मास्टर ऑफ एजुकेशन(एमएड) कोर्स भी शुरू होने जा रहा है जिसके चलते अगले वर्ष से आपको इसमें एडमिशन की प्रक्रिया में बदलाव देखने को मिलेगा। साथ ही कोर्स के ड्यूरेशन में भी बदलाव होने के भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। देश भर में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के मकसद से भारत सरकार द्वारा यह महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहा है।
शिक्षा व्यवस्था और शिक्षकों के गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा नौ टीचिंग कोर्सेज के लिए कुछ नए नियम तैयार किए गए हैं जिस पर बीते बुधवार को अंतिम मोहर लगाई गई। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन(NCTE) की गवर्निंग बॉडी की बैठक आयोजित करके इन नए रेगुलेशंस को अंतिम रूप दिया गया और नए नियम लागू किए गए।
एनसीटीई के नए रेगुलेशंस
एनसीटीई के अध्यक्ष प्रोफेसर पंकज अरोड़ा के बयान अनुसार, ड्राफ्ट रेगुलेशंस पर 7 हजार से भी अधिक सुझाव मिले और फिर इन सुझावों की विस्तार व गहराई से समीक्षा की गई जिसके बाद गर्वनिंग बॉडी की बैठा केमें सभी महत्वपूर्ण सुझावों को इन नियमों में शामिल कर लिया गया और अब अंत में नए नियमों को सार्वजनिक रूप से जारी किया जाएगा। प्रोफेसर अरोड़ा ने यह भी बताया कि नए नियमों को लागू करने की मंजूरी केंद्र सरकार से मिलने के बाद नए नियमों को संपूर्ण देश में लागू कर दिया जाएगा।
b.ed और m.ed कोर्सेज में होंगे कई बदलाव
नए नियमों के अनुसार, बीएड (बैचलर ऑफ़ एजूकेशन) और एमएड (मास्टर ऑफ़ एजुकेशन) कोर्सेज में कुछ अहम बदलाव किए जा सकते हैं। इसके अलावा मास्टर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम पार्ट टाइम को भी वापस लाने की चर्चा चल रही है। वहीं यदि अतिरिक्त योग्यता ऐडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की आवश्यकता पड़ती है तो उसे भी इसमें शामिल किया जाएगा।
ITEP (इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम) के साथ-साथ ही अन्य शिक्षण पाठ्यक्रम भी देश में संचालित किए जाएंगे जिसमें एक वर्षीय बीएड प्रोग्राम, 2 वर्षीय बीएड प्रोग्राम, पूर्णकालिक मास्टर ऑफ़ एजुकेशन(M.Ed) प्रोग्राम और अंशकालिक मास्टर ऑफ़ एजूकेशन (M.Ed) प्रोग्राम शामिल होंगे।