राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। बोर्ड द्वारा जारी 13 नए दिशा-निर्देशों के तहत आवेदन प्रक्रिया को अधिक सख्त और पारदर्शी बनाया गया है। अभ्यर्थियों को आवेदन में दो बार संशोधन करने की सुविधा दी जाएगी, लेकिन नाम, पिता का नाम और जन्मतिथि में किसी भी प्रकार का बदलाव मान्य नहीं होगा।
साथ ही, परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक सत्यापन और फेस स्कैनिंग अनिवार्य कर दी गई है। यदि आवेदन में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है, तो अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।
ऑनलाइन आवेदन और संशोधन से जुड़े नए नियम
- संशोधन की सुविधा: अभ्यर्थी को दो बार तक आवेदन में संशोधन करने की अनुमति होगी—पहली बार आवेदन के दौरान और दूसरी बार परीक्षा से एक माह पूर्व।
- अनिवार्य विवरण: आवेदन में किसी भी प्रकार का संशोधन करने पर अभ्यर्थी को नया संशोधित डेटा सॉफ्ट कॉपी के रूप में बोर्ड को उपलब्ध कराना होगा।
- आवेदन वापसी: यदि कोई अभ्यर्थी किसी कारणवश अपना आवेदन वापस लेना चाहता है, तो उसे परीक्षा से एक माह पूर्व तीन दिनों की अवधि में यह अवसर मिलेगा।
- शैक्षणिक प्रमाण पत्र: आवेदन के दौरान शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। अंतिम वर्ष के छात्रों को पिछले वर्ष की अंकतालिका और प्रवेश शुल्क की रसीद प्रस्तुत करनी होगी।
- गलत जानकारी पर कार्रवाई: यदि आवेदन में गलत जानकारी दी गई या दस्तावेज़ अपलोड करने में गड़बड़ी पाई गई, तो अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।
- जानकारी की पुष्टि: सभी जानकारी को सही ढंग से भरना अनिवार्य होगा। कोई भी त्रुटि मिलने पर बोर्ड आवेदन को अस्वीकार कर सकता है।
- बायोमेट्रिक सत्यापन: परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक और फेस स्कैनिंग से अभ्यर्थी की पहचान सत्यापित की जाएगी। बिना सत्यापन परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी।
- आधार कार्ड अनिवार्य: परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए आधार कार्ड आवश्यक होगा।
- ईमेल और व्हाट्सएप अपडेट: आवेदन में त्रुटि मिलने पर अभ्यर्थी को ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी देनी होगी।
- परीक्षा के बाद बदलाव संभव नहीं: परीक्षा के बाद आवेदन में किसी भी तरह का संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- श्रेणी परिवर्तन अस्वीकार्य: किसी विशेष श्रेणी (जैसे PH, खेल) में आवेदन करने के बाद उसमें बदलाव नहीं किया जा सकेगा। प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने पर मूल श्रेणी में रखा जाएगा।
- दस्तावेज़ सत्यापन अनिवार्य: यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ आवेदन में दी गई जानकारी से मेल नहीं खाते, तो अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।
- डिबार की कार्रवाई: किसी भी प्रकार की गंभीर त्रुटि या गलत जानकारी पाए जाने पर अभ्यर्थी को भविष्य की परीक्षाओं से प्रतिबंधित किया जा सकता है।
बोर्ड ने अभ्यर्थियों को आवेदन भरते समय सतर्कता बरतने की सलाह दी है और किसी भी अनियमितता पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है।